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पति को काला कहना पत्नी को पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने कहा- यह क्रूरता का आधार माना जाएगा; पति अगर पत्नी से परेशान है तो इन 10 सिचुएशन में पत्नी से ले सकता है तलाक

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक केस में यह फैसला सुनाया कि पत्नी अगर पति को काला कहकर उसकी इंसल्ट करती है तो उसे क्रुएल्टी यानी क्रूरता का आधार माना जाएगा।

शख्स की शादी 2007 में हुई थी। उसकी पत्नी ने यह कहते हुए उसे छोड़ दिया कि वह काला है। इस बात को कवर करने के लिए पत्नी ने पति पर अवैध संबंध का झूठा केस भी दर्ज किया था।

इसके बाद 2012 में पति ने बैंगलोर कोर्ट में मेंटल हैरेसमेंट के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

जस्टिस आलोक अराधे और अनंत रामनाथ हेगड़े की बेंच ने बीते दिनों फैसला सुनाते हुए कहा “पत्नी अपने पति को काला कहकर उसकी इंसल्ट करती थी, जो क्रूरता है।” जिसके चलते पति की तलाक की याचिका को मंजूदी दे दी।

पति किन आधारों पर पत्नी से तलाक ले सकता है।

हमारे एक्सपर्ट हैं…

एडवोकेट राजेश राय, सुप्रीम कोर्ट

एडवोकेट सचिन नायक, सुप्रीम कोर्ट और मध्यप्रदेश हाई कोर्ट

सवाल: मौजूदा मामले में कोर्ट ने क्रुएल्टी यानी क्रूरता शब्द का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है?

जवाब: क्रूरता को जानबूझकर किए गए ऐसे काम के तौर पर डिफाइन किया गया है जिससे पार्टनर की मेंटल हेल्थ को खतरा होता है।

इसका मतलब अगर पार्टनर कोई ऐसा काम बार-बार करता है जिससे मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसे क्रुएल्टी कहते हैं।

कोई काम क्रुएल्टी है या नहीं यह कोर्ट तय करता है।

 पति प्रताड़ित होने पर किन सिचुएशन में पत्नी से तलाक ले सकता है।

सवाल: मानसिक प्रताड़ित करने के अलावा अगर पत्नी मारपीट करती है तो पति क्या कर सकता है?

जवाब: पत्नी के पास घरेलू हिंसा का कानून है, पति के लिए वैसा कोई कानून आज तक बना ही नही है।

इस कंडीशन में पति घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस से मदद ले सकता है।

सवाल: इसका मतलब क्या पति के पास पत्नी के समान कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं?

जवाब: नहीं, पति के पास पत्नी के जितने और समान अधिकार नहीं हैं। लेकिन हां, कुछ कानूनी अधिकार जरूर हैं जो पति की सुरक्षा और सम्मान के लिए मौजूद हैं।

सवाल: पति किस आधार पर पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है?

जवाब: पत्नियों की तरह ही पति भी तलाक मांग सकता है। इसे पॉइंट्स से समझते हैं…

  • अगर पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन या अफेयर हो।
  • अगर पत्नी पति का मेंटल हैरेस या ऐसी चीजें करती है जिससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है।
  • अगर पत्नी बिना कारण बताए शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है।
  • अगर पत्नी, बच्चे पैदा करने से मना करती है या फिर मेडिकली फिट नहीं है।
  • अगर पत्नी ने पति से साल भर या उससे ज्यादा समय से बातचीत न की हो।
  • अगर पत्नी ने संन्यास ले लिया हो।
  • पत्नी को कुष्ठ रोग या मेंटल डिसऑर्डर हो।

सवाल: पत्नी अगर पति को दहेज के झूठे केस में फंसाए, तो पति क्या कर सकता है?

जवाब: पत्नी पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती है और उस पर IPC की धारा 498A के तहत झूठा केस करती है, तो पति CrPC की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

पति ये भी मांग कर सकता है कि उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना के सभी पुख्ता सबूत पेश करे।

सवाल: अगर पत्नी पति को ब्लैकमेल करे तो पति क्या कानूनी कदम उठा सकता है?

जवाब: ऐसी स्थिति में व्यक्ति IPC की धारा 384 के तहत पुलिस में शिकायत कर सकता है। और इस आधार पर तलाक की याचिका भी दायर कर सकता है।

सवाल: अगर पत्नी पति की पिटाई करे, तो खुद के बचाव के लिए क्या पुरुष उस पर हमला कर सकता है?

जवाब: IPC की धारा 96 से 106 के बीच आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसमें पति और पत्नी का कोई लेना देना नहीं है।

एक पति अपनी सुरक्षा में पत्नी के साथ धक्का-मुक्की करता है तो उस पर कानूनी रूप से कोई मामला नहीं बनेगा।

यहां तक कि अगर पत्नी के हाथ में कोई धारदार हथियार है जिससे पति को गंभीर चोट लगी है या लग सकती है तो वह अपने बचाव में पत्नी पर हमला भी कर सकता है।

ऐसा वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है।

सवाल: अगर पत्नी का किसी से अफेयर है तो पति क्या कर सकता है?

जवाब: इस कंडीशन में एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है। जिसकी याचिका फैमिली कोर्ट में लगानी होगी।

सवाल: पत्नी पति का घर छोड़कर मायके या कहीं और रह रही हो, तो पति उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है?

जवाब: अगर पत्नी बिना वजह घर छोड़कर चली जाती है और वापस नहीं आती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लिकेशन दे सकता है।

वो मांग कर सकता है कि कोर्ट पत्नी को वापस घर लौटने का आदेश दे।

हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत ये प्रोविजन भी है कि ऐसे मामले में घर छोड़कर जाने वाले को कोर्ट में ये साबित करना होता है कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा।

पति ऐसे केस में CrPC की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है।

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