मेक्सिको/ कहते हैं प्यार अंधा होता है...। इस कहावत को सच कर दिखाया है मेक्सिको में एक शहर के मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने। विक्टर ने 30 जून, 2023 को एक मगरमच्छ से शादी की। उसने एक समारोह के दौरान बाकायदा शादी के सभी पारंपरिक रस्मो-रिवाज निभाए। शादी के अवसर पर उन्होंने अपनी दुल्हन के साथ डांस भी किया।
दरअसल, ब्रेकअप के बाद से विक्टर का डेटिंग जैसी चीजों से विश्वास उठ गया था और उन्होंने अपने लिए सही साथी की तलाश करना छोड़ दिया था। विक्टर ह्यूगो सोसा (Victor Hugo Sosa) मेक्सिको के दक्षिणी प्रांस ओक्षासा (Oaxaca) में सैन पेड्रो हुआमेलुला के मेयर हैं।
मेयर सोसा ने शादी के समय कहा, ‘हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और यही महत्वपूर्ण है। आप प्यार के बिना शादी नहीं कर सकते... मैं मगरमच्छ के साथ शादी के लिए तैयार हूं, जो राजकुमारी जैसी है।’
मेक्सिको में सैकड़ों वर्षों से मगरमच्छ है एक 'राजकुमारी'
मेक्सिको में एक पारंपरिक रीति है जहां मगरमच्छ को राजकुमारी माना जाता है। यहां इस रेपटाइल को एक राजकुमारी के समान मान्यता दी जाती है। चोंटल और हुआवे जैसे स्थानीय समूहों के बीच शांति की स्मृति के रूप में, यह पारंपरिक विवाह समारोह पिछले 230 वर्षों से आयोजित हो रहा है। इस परंपरा के अनुसार, मेयर को चोंटल के राजा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्हें रेपटाइल के साथ विवाह करना पड़ता है। इस तरह की शादी को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
धरती पर सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है ऐसा
दोनों समुदायों में यह मान्यता है कि इस विवाह के माध्यम से पृथ्वी के साथ जुड़ने, वर्षा, अच्छी फसल और सद्भाव के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। मान्यता के अनुसार, इससे उनका जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा। शादी के अवसर पर, मगरमच्छ को भी विशेष तौर पर सजाया जाता है, जैसे कि दुल्हन की तरह वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसके मुंह बांध दिया जाता है।
इंसान और कुत्ते के बीच हुई शादी
बीते अप्रैल में ओडिशा के बालासोर में बुरी आत्माओं (शक्तियों) से निजात पाने के लिए कुत्ते और कुतिया से बच्चों की शादियां कराई गईं।
मचुआ सिंह को अपने 11 साल के बेटे तपन सिंह के लिए दुल्हन के रूप में एक ‘कुतिया’ का इंतजाम करना पड़ा तथा मानस सिंह को अपनी सात वर्षीय बेटी लक्ष्मी के लिए दूल्हे के रूप में एक ‘कुत्ता’ का प्रबंध करना पड़ा।
मचुआ और मानस सोरो प्रखंड के बंधशाही गांव के हो जनजाति के सदस्य हैं। अपने बच्चों की शादी के लिए उन्होंने कुत्ते की खोज तब शुरू की, जब उनके बच्चों का ऊपरी जबड़े में पहला दांत निकला, क्योंकि इन आदिवासियों का मानना है कि उनके बच्चों की जिंदगी पर ‘बुरा प्रभाव’ पड़ सकता है।
11 साल के बेटे तपन सिंह के लिए दुल्हन के रूप में एक ‘कुतिया’ का इंतजाम किया गया और पूरे विधि-विधान से शादी कराई गई।
समुदाय की परंपरा के अनुसार सुबह सात बजे से एक बजे तक ये दोनों शादियां चलीं और सामूहिक भोज कराया गया। यह मान्यता पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है।
इंसान और जानवरों की शादी एक रस्म हो सकती है, लेकिन दुनिया में किसी भी देश का कानून इसे मान्यता नहीं देता। इंसान और जानवरों के बीच शारीरिक संबंध बनाना भी अपराध है। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें इंसान जानवरों के साथ कुकृत्य करता पाया जाता है।
दिल्ली में एक युवक ने किया फीमेल पपी का रेप
अगस्त 2017 में एक व्यक्ति दिल्ली में फीमेल पपी (Female Puppy) के रेप और हत्या का दोषी पाया गया। यह मामला तब खुला जब आरोपी नरेश कुमार ने एक पशु प्रेमी को घटना के बारे में बताया और उसे शव के पास भी ले गया।
गर्भवती बकरी के साथ 8 लोगों ने किया गैंग रेप
26 जुलाई, 2018 को एक गर्भवती बकरी के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया। यह मामला हरियाणा का था। आरोपियों ने बकरी को पहले चुराया फिर मारपीट कर उसका रेप किया। अंतत: बकरी की मौत हो गई। बाद में 8 आरोपियों में से एक बकरी के मालिक से मिला और उसने रेप की बात को स्वीकारा।
55 वर्षीय पुरुष ने गाय के साथ बनाए संबंध
तीन साल पहले जुलाई 2020 में भोपाल के एक 55 साल के व्यक्ति ने गाय का रेप किया। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह का एक मामला 2019 में यूपी के अयोध्या में भी सामने आया था।
इंसान और जानवर के बीच शादी और यौन संबंध कानून है या नहीं?
इंसान और जानवर के बीच अक्सर सेक्शुअल संबंधों को जूफिलिया (zoophilia) कहा जाता है। इनके बीच संबंधों को अप्राकृतिक कहा जाता है। दुनिया में कानूनों की बात की जाए तो कई देशों में पशु दुर्व्यवहार कानूनों के तहत जानवर के साथ यौन कृत्य में शामिल होना गैर-कानूनी माना गया है। लेकिन कई देशों में इसको लेकर स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता है और आम कानूनों के अनुसार ही सजा दी जाती है।
भारत में पशुओं से रेप है जघन्य अपराध
भारत में पशुओं के साथ सेक्स भारतीय दंड सहिता की धारा 377 के तहत अपराध माना गया है। इस तरह का कृत्य साबित होने पर व्यक्ति को दस साल, जुर्माना या फिर आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि किसी व्यक्ति और जानवर के बीच यौन संबंध पाश्विकता (Bestiality) एक जघन्य अपराध है। जो कि आईपीसी के सेक्शन 377 के तहत क्राइम माना गया है। हालांकि, पुलिस समेत ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं।


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