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SI व प्लाटून कमांडर भर्ती की मैरिट सूची को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित SI व प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में नियमों को दरकिनार कर मैरिट सूची जारी की गई है, जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

प्रदेश में SI और प्लाटून कमांडर के करीब 975 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने साल 2021 में विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए प्रारंभिक एग्जाम लिया गया और मैरिट सूची जारी की गई। लेकिन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइस सूची जारी की है, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका है। व्यावासयिक परीक्षा मंडल के द्वारा जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटगरी के उम्मीदवारों ने एडवोकेट राहुल शर्मा व सचिन निधि के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

20 गुना उम्मीदवारों को नहीं दिया मौका, इसलिए दी चुनौती

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि सूची में भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया है और नियमों के खिलाफ प्रारंभिक सूची जारी की गई है, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। याचिका में यह भी बताया गया है कि नियमानुसार प्रारंभिक सूची में रिक्त पदों के 20 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाना था। लेकिन, कैटेगरी वाइस प्रारंभिक सूची बनाई गई है, जिसका खामियाजा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है और उन्हें मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। नियम विरुद्ध होने के कारण इस सूची को निरस्त करने की मांग की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने राज्य शासन सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।

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