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बरमकेला व सारंगढ़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन को खनिज विभाग का संरक्षण- निजी जमीन में अवैध उत्खनन में कार्रवाई नहीं, फ्लाईएश पाटकर लीपा-पोती के लिए अनुमति दिया जा रहा

रायगढ़/ बरमकेला व सारंगढ़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन को खनिज विभाग का पूरा संरक्षण मिल रहा है। पहले क्षेत्र के निजी जमीन में अवैध उत्खनन के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाद में जब निजी जमीन में खनिज संपदा का पूरा दोहन हो जाता है तो उसमें फ्लाईएश पाटकर लीपा-पोती के लिए अनुमति दे दिया जाता है। जिसके कारण क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण मिलने के बजाए उल्टे संरक्षण मिल रहा है।

सरसरा ग्राम में श्री श्याम मिनरल्स प्रोपराइटर दीपक सिंघल पिता जेपी सिंघल के नाम से खसरा नंबर १२८/३-१२८/६ में २.२५० हेक्टेयर में चूना पत्थर के लिए लीज है, लेकिन देखा जाए तो उक्त लीज में जितना उत्खनन नहीं हुआ है इससे कई गुना अध्कि मात्रा में लाला धुरवा में नितीन सिंघल पिता जेपी सिंघल के खसरा नंबर १३८/२,१६५/११७४,१८४,१८६/१ में उत्खनन हुआ है, आश्चर्य की बात तो यह है कि उक्त भूमि पर जब अवैध उ्रत्खनन का खेल चला तब न ते खनिज विभाग के नजर में आया न ही राजस्व विभाग के नजर में आया, लेकिन वर्षों तक उक्त भूमि में अवैध उत्खनन करने के बाद संबंधित भू-स्वामी ने इस अवैध खदान में फ्लार्इंएश डंप कराने अनुमति लेने आवेदन लगाया उक्त आवेदन के आधार पर खनिज निरीक्षक, राजस्व विभाग और पर्यावरण विभाग तीनों ने मौका जाकर जांच किया। जांच करने के बाद खनिज निरीक्षक ने अवैध खदान को सिर्फ गड्ढा लिख दिया। वहीं राजस्व व पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साध लिए और अवैध खदान में फ्लाईएश डंप करने के लिए अनुमति जारी कर दिया गया। जबकि जांच के दौरान सामने आए अवैध खदान को लेकर पहले कार्रवाई किया जाना चाहिए था। कटंगपाली, लालाधुरवा, मौहापाली, टिमरलगा व गुड़ेली क्षेत्र में ऐसे और कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अवैध खदानों में फ्लाईएश डंप करने के लिए अनुमति देकर अवैध उत्खनन को प्रशासन खुलकर संरक्षण दे रहा है।

  • ८० हजार टन फ्लाईएश डंप करने दी अनुमति

जनवरी २०२२ में उक्त नितीन सिंघल पिता जेपी सिंघल को करीब १ हेक्टेयर भूमि में ८० हजार टन फ्लाईएश डंप करने के लिए अनुमति जारी किया गया है। जारी किए गए अनुमति को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त भूमि में कितनी मात्रा में अवैध उत्खनन किया गया होगा। जिस पर आज पर्यंत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

  • दोनो के बीच नहीं है ज्यादा दूरी

ग्राम सरसरा में श्री श्याम मिनरल्स के नाम पर दीपक सिंघल पिता जेपी सिंघल को चूना पत्थर का लीज मिला है वहीं उसके भाई नितीन सिंघल के नाम पर जो जमीन है जिसमें फ्लाईएश डंप करने के लिए अनुमति दिया गया है दोनो के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है।

अवैध उत्खनन हुआ है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। संबंधित भू-स्वामी के आवेदन के आधार पर खनिज निरीक्षक जांच करते हैं। उनके प्रतिवेदन के आधार फाईल बढ़ाया जाता है। ऐसा है तो मै दिखवाता हूं।

योगेंद्र सिंह, जिला खनिज अधिकारी

खनिज विभाग के जांच प्रतिवेदन में उक्त भूमि में गड्ढा लिखा गया है जिसके आधार पर हमने फ्लाईएश के लिए अनुमति दिया है। अवैध खदान के बारे में हमे कोई जानकारी नहीं है

अंकुर साहू, जिला पर्यावरण अधिकारी

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